कृषि ऋण

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण    

राज्य शासन के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 से राशि रू 3.00 लाख तक के फसल ऋण समय पर अदा करने वाले कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा 6 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत (2+3) ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषक द्वारा देय तिथी  पर भुगतान न करने पर ऋण  वितरण दिनांक से 3 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा तथा देय तिथी के उपरांत 14% (11 %+3 % दंड ब्याज ) देय होगा ।

मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना    

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से खाद बीज आदि के लिये दिये गये अल्पावधि वस्तु ऋण पर 10 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- दोनो मे से जो भी कम हो, प्रति कृषक प्रतिवर्ष का अनुदान रबी 2015-16 से दिये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना लागू की गई है। योजना का लाभ उन्हीं कृषको को मिलेगा जिनके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये अल्पावधि ऋण में से नगद ऋण की शत-प्रतिशत एवं वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत राशि की अदायगी ड्यू डेट तक की जावेगी।  

रुपे किसान क्रेडिट योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानो को अल्पकालीन ऋण वितरित किये जाने हेतु रूपे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसके तहत जिले की प्राथमिक सहकारी संस्थाओ से सम्बद्ध कृषको को अल्पकालीन ऋण का वितरण रूपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है | रुपे कार्ड के माध्यम से कृषक किसी भी एटीएम से स्वीकृत साख सीमा की नगद राशि का आहरण कर सकेंगे ।

 

मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना

.प्र. शासन द्वारा कालातीत ऋणी कृषको के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागु की गयी है  दिनांक 30-06-2017 पर अल्पकालीन ऋण एवं मध्यावधि परिवर्तन ऋण के कालातीत सदस्य जो वर्तमान में भी कालातीत है , योजना में पात्रता रखते है  योजना के प्रावधान अनुसार  ऐसे कालातीत सदस्यों को मूलधन की मात्र  50% राशि जमा करने पर संपूर्ण बकाया ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा तथा उनकी स्वीकृत साख सीमा अनुसार खरीफ की संपूर्ण वस्तु ऋण का वितरण किया जा सकेगा

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